Samvidhan Kya Hai.भारत का सर्वोच्च विधान Indian Constitution है,जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा है उसी प्रकार Constitution प्रत्येक देश की आत्मा होती है। संविधान ही किसी देश के विकास की दिशा को निर्धारित करता है।
भारत ने अपने देश के कानून को नियंत्रित करने के लिए Constitution बनाया है,क्योंकि बिना नियमों के कोई भी देश सभी प्रकार से अपने नागरिकों को नियमबध्द नहीं कर सकता है।
प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) के रुप में मनाया जाता है। इसकी मुख्य प्रति को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथों द्वारा लिखा गया है।
तो आज के article में हम आपको संविधान क्या है (What is Constitution) और इससे संबंधित सभी जानकारियां बताएंगे, जिससे कि आप Constitution के बारे में सभी बातों को जान पाए।
Samvidhan Kya Hai.What is the Constitution?
किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते है उसे Constitution कहते है। यह अपने देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करता है व Constitution ही देश के विकास की दिशा को निर्धारित करता है।
संविधान शब्द सम व विधान से मिलकर बना है:
सम = बराबर
विधान = कानून
संविधान (Constitution) का अर्थ है सभी के लिए एक समान कानून (Equal Rules)।
How many Articles are there in the Indian Constitution?
भारत का Constitution दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें कुल 470 अनुच्छेद है जो 25 भाग व 12 अनुसूची में बंटे है। इसमे पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हुआ करते थे, परंतु समय-समय पर Constitution में संशोधन होता गया।
When was the Indian Constitution Made?
Indian Constitution का निर्माण डॉ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। 26 नवंबर1949 को इसे आंशिक रूप से लागू किया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रुप से लागू किया गया।
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संविधान (Constitution) के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्हें हम बाबा साहेब आंबेडकर के नाम से भी जानते है। इन्होंने Constitution का Draft 2 साल11 महीने और17 दिन में पूरा किया था।
Types of Constitution
Constitution दो प्रकार का होता है:
- लिखित संविधान- जब सभी नियमों, प्रावधानों, आदर्शों एवं सिद्धांतों को एक पुस्तक में संजोकर रखा जाता है, तो वह लिखित संविधान कहलाता है। हमारे देश भारत का लिखित संविधान ही है।
- अलिखित संविधान- जब सभी नियमों के स्रोत सालों से चली आ रही पुरानी परंपराएं हो, तो वहां अलिखित संविधान कहलाता है।
Source of constitution:
जब भारत के संविधान के निर्माण की बात सामने आई तो उन सभी देशों को चुना गया, जहां पर संविधान पहले से निर्मित था। इस पर सबसे अधिक प्रभाव Government of India Act,1935 का पड़ा क्योंकि इसमें से कम से कम ⅔ प्रावधान लिए गए है।
Source of Indian Constitution:
Govt. Of India Act, 1935:
- Federal System
- emergency provision
- Public service commission
- Three lists of distribution of powers
- Governor’s Office
- Story of the judiciary
America:
- Fundamental Rights)
- independence of the judiciary
- impeachment process
- Procedure for removal of judges
- vice president post
- judicial review
Ireland:
- Nomination of Members for Rajya Sabha
- Directive Principles
- President’s electoral college system
Canada:
- Appointment of governors
- Union of State Concept
- Federal government system
- Vesting of residuary powers in the center
France:
- Republic Structure
Australia:
- Concurrent list
- Freedom of trade, commerce and intercourse
Germany:
- President’s Powers in Emergency
Russia:
- Fundamental duty
- Socialism
Japan:
- Procedure established by law
South Africa:
- Procedure for amendment
- Election of Rajya Sabha members
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Indian Constitution दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है:
- भारत का written constitution है यानि सभी नियमों को संजोकर document तैयार किया गया है।
- Indian Constitution की मुख्य विशेषता यह है कि यह wide है और world’s largest constitution है।
- Preamble of Indian constitution प्रभावशाली है, जो सभी को एकजुटता (solidarity) का message देती है।
- Indian Constitution का निर्माण अनेक देशों के constitution का गहनता से अध्ययन (in-depth study) करने के बाद किया गया है।
- भारत के संविधान की खासियत यह भी है कि यह, ना तो rough है और ना ही flexible है।
- Indian Constitution में “संप्रभुता” शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है स्वतंत्र होना (to be free) ।
- संविधान द्वारा ही भारत देश में democratic republic की स्थापना हुई।
- संविधान में तीन प्रकार के Emergency- Presidential Emergency, State Emergency और Financial Emergency की विवेचना की गई है।
- Indian Constitution में federal structure को स्वीकार किया है यानि दो प्रकार की सरकार- Central Government व State Government स्थापित की गई व शक्तियों को बाधित किया गया।
- Indian Constitution में voting करने के लिए अपने नागरिकों की आयु सीमा18 रखी है।
- Indian Constitution में Emergency की स्थिति को संभालने के राष्ट्रपति को चुना है।
Preamble to the constitution:
Constitution के उद्देश्य से सभी को अवगत कराने के लिए Indian Constitution ने Preamble बनाई है। इसके द्वारा Indian Constitution का essence और उसके देशों का संपूर्ण रूप से पता चलता है। प्रस्तावना (Preamble) Constitution की आत्मा है।
“हम, bharat के लोग, bharat को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य banane के liya तथा इसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’
विचार’ अभिव्यक्ति, biswas, धर्म और upasana की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
Prapt karane के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की garima और राष्ट्र की ekta
तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं।
Samvidhan Kya Hai मुख्य शब्दों के अर्थ:
1. हम भारत के लोग- Indian Public ही Constitution का base है।
2. संप्रभुता- भारत अपने सभी मामलों का निस्तारण (decantation) करने के लिए पूर्ण रूप से free है।
3. समाजवादी- भारत के द्वारा democratic socialism को अपनाया है, जिसका उद्देश्य गरीबी(pauperism), अज्ञानता disease और equality of opportunity को खत्म करना है।
4. पंथनिरपेक्ष- Constitution में इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इसका अर्थ यह समझा जा सकता है कि भारत में सभी धर्म समान है।
5. लोकतांत्रिक- लोकतांत्रिक(democratic) का अर्थ है कि government किसी एक के हाथ में ना होना, बल्कि सभी को same class प्रदान करना।
6. गणराज्य- जैसा कि हम जानते है भारत की जनता ही संविधान का आधार है, इसलिए इनके द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।
7. न्याय- न्याय को Preamble में तीन भागों में बांटा है- Social justice, Financial justice, Political Justice।
i) Social justice का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य की जाति या category के हिसाब से casteism ना किया जाए।
ii) Financial justice का अर्थ है कि धन संपदा केवल कुछ ही लोगों के हाथों में ना पहुंचे।
iii) Political Justice का अर्थ है सभी नागरिकों को समान रूप से Political Rightsमिलना।
8. समता- Indian Constitution की प्रस्तावना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को equal opportunities प्रदान किए जाएं।
9. बंधुत्व- बंधुत्व से अभिप्राय है भाईचारे की भावना अर्थात देश का प्रत्येक व्यक्ति भाईचारे के साथ रहे।
Conclusion
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